उच्च् न्यायालय ने खारिज की निर्वाचन को चुनौती वाली याचिका

जनपद पंचायत उज्जैन में प्रथम सम्मिलन के साथ परिषद का गठन
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उज्जैन। उच्च न्यायालय द्वारा जनपद पंचायत में अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर दायर याचिका खारिज किए जाने के बाद मंगलवार को जनपद पंचायत उज्जैन का प्रथम सम्मिलन आहूत किया गया। इसके साथ जनपद पंचायत के गठन का रास्ता साफ हो गया।
उज्जैन जनपद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर दूसरी बार उच्च न्यायालय में दायर याचिका सोमवार को न्यायालय ने खारिज कर दी है। इसके बाद जनपद सीईओ ने मंगलवार दोपहर प्रथम सम्मिलन के आयोजन की अधिसूचना जारी की। इसके तहत जनपद का पहला सम्मिलन दमदमा स्थित जनपद पंचायत भवन में आयोजित किया गया।
जनपद अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस की विंध्या पंवार ने भाजपा की भंवर बाई को हराया था। कांग्रेस के ही नासिर पटेल निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए थे। एक तफरा कांग्रेस की जीत पर भाजपा ने आपत्ति लेते हुए न्यायालय में याचिका दायर की थी। तभी से अब तक मामला न्यायालय में चलता रहा है और पहला सम्मिलन टलता रहा था।
अपील में उलझा रहा मामला
बता दें कि उज्जैन जनपद पंचायत निर्वाचन को लेकर पहले 2 नवंबर को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। जिसे न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बाद नियम के तहत जनपद का प्रथम सम्मिलन 17 नवंबर को आयोजित होना था। इसकी अधिसूचना भी निकल गई थी। सम्मिलन के पहले ही चुनाव में पराजित प्रत्याशियों की ओर से कलेक्टर न्यायालय में चुनाव को निरस्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर द्वारा अस्थाई स्थगन देेने से एक बार फिर सम्मिलन नही हो सका था।
कलेक्टर द्वारा 5 दिसंबर को अस्थाई स्थगन निरस्त करनेे के बाद निर्वाचित सदस्यों ने प्रथम सम्मेलन कराने की मांग सीईओ से की थी। सदस्यों ने 12 दिसंबर तक सम्मेलन नहीं कराने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी थी। भाजपा समर्थित सदस्यों द्वारा सोमवार को दूसरी बार उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। इसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद जनपद सीईओ की अधिसूचना के बाद सम्मिलन आहूत किया गया।