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जीएसटी वसूलना और जमा नहीं करना बड़ा गुनाह

डीजीटीएस के प्रिंसिपल एडीजी ने दी जानकारी, कोई भी कर सकता है शिकायत

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सिविल और क्राइम ऑफेंस बन सकता है

उज्जैन। करदाता सेवा महानिदेशालय (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ टैक्स पैयर सर्विसेस) के प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल सुमित कुमार ने कहा कि जीएसटी वसूलना और उसे जमा नहीं करना बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे लोगों पर सिविल और क्राइम ऑफेंस बन सकता है। अगर आपके आसपास जीएसटी चोरी हो रही है तो इसकी शिकायत सीधे डीजीटीएस के सोशल मीडिया हैंडल (फेसबुक, इंस्टाग्राम) और ईमेल पर की जा सकती है। कुमार शुक्रवार को भरतपुरी स्थित जीएसटी भवन में मीडियाकर्मियों से चर्चा कर रहे थे। अहमदाबाद जोनल यूनिट से आए कुमार ने कहा कि आज की तारीख में भारत में रहने वाला हर शख्स जीएसटी पेयी है।

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चूंकि वह करदाता है ऐसे में उसके अधिकार भी काफी है। वह जीएसटी चोरी, ज्यादा जीएसटी वसूली की शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायतों पर डीजीटीएस तत्काल एक्शन लेता और संबंधित जीएसटी कमिश्नर के मार्फत हल करवाता है। कुमार के मुताबिक उनके जोन में चार राज्य (गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश राजस्थान) और केंद्रशासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली आते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद से करदाताओं को जागरुक करने के डीजीटीएस लगातार प्रयास कर रहा है। जोन के अंर्तगत आने वाले दफ्तरों में टैक्स पेयर्स, सीए, टैक्स प्रेक्टिनशर्स से लगातार चर्चा की जा रही है। इसी कड़ी में उज्जैन में भी बात की गई है।

यूं कर सकते हैं शिकायत

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अगर आपको लगता है कि जीएसटी में गड़बड़ी हो रही है तो सप्रमाण शिकायत करें।

शिकायत के साथ बिल जरूर दें।

इन शिकायतों का निराकरण सात दिन के भीतर कर दिया जाता है।

यहां करें शिकायत

DIRECTORATE GENERAL OF TAXPAYER SERVICES AHMEDABAD ZONAL UNIT
Contact DGTS AZU @
Email: adg.dgts@gov.in
Twitter: @AhmedabadDgts
Instagram: dgts.azu
Facebook: Dgts Azu

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