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जेल में ही रहेंगे CM केजरीवाल, हाईकोर्ट से झटका

दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा- दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के विवादित फैसले को रद्द करते हैं।

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ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से अनुचित है। यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है।अदालत को ED को जमानत आवेदन पर बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था।राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन ED की याचिका पर हाईकोर्ट ने 21 जून को रोक लगा दी थी।

 

हाईकोर्ट ने 21 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे। तब तक जमानत पर रोक रहेगी। ED ने 24 जून को हाईकोर्ट में लिखित जवाब दाखिल कर केजरीवाल को जमानत दिए जाने को गैरकानूनी बताया था।

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ED के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने जो भी जरूरी दस्तावेज रखे गए थे, बेंच ने उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। इन दस्तावेजों में सबूत थे कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूरी तरह शामिल हैं।

ED के मुताबिक, दिल्ली शराब घोटाले से जो काला धन जमा हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी की बड़ी हिस्सेदारी थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केजरीवाल की भूमिका को नजरअंदाज करके वेकेशन बेंच ने भूल की है।

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