टाटा के कार्यों के लिए नगर निगम आयुक्त ने निर्धारित की समय सीमा

उज्जैन। सीवरेज संबंधित प्रचलित कार्य समय सीमा में पूर्ण करें, अन्यथा जुर्माना और सख्त कार्यवाही कर अन्य फर्म से कार्य कराया जाएगा। यह निर्देश नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने दिए हैं।
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टाटा कंपनी के माध्यम से कराए जा रहे सीवरेज संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा अब और अधिक विलंब गवारा नहीं किया जा सकता। विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित कार्यों के लिये अंतिम समय सीमा निर्धारित करते हुए निर्देशित किया।

इन्हें पूरा करने के निर्देश
कार्तिक मेला क्षेत्र: प्रचलित रेस्टोरेशन कार्य 20 नवंबर तक पूर्ण करें अन्यथा 20 लाख का जुर्माना।
रंजीत हनुमान क्षेत्र: इस क्षेत्र का शेष कार्य 20 नवंबर तक पूर्ण नहीं होने पर 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा।
लालपुल के नीचे: इस क्षेत्र में लाइन संबंधी कार्य 20 नवंबर तक, गऊघाट ट्रंक मेन लाइन 15 नवंबर तक नेटवर्किंगग संबंधी झोन 8 व 9 के कार्य 5 नवंबर तक, झोन 1, 2 के सीवर नेटवर्क कार्य 20 नवंबर तक पूर्ण कराए जाएं।








