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शाजापुर :रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रहेगा कर्फ्य,हर रविवार रहेगा लॉकडाउन

शाजापुर]08 अगस्त 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने आईपीसी की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी कर्फ्यू के समय में संशोधन करते हुए अब जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से सुबह 05.00 बजे तक कर्फ्यू लागु रखने के आदेश जारी किये हैं। इस अवधि में नागरिको को चिकित्सीय या आकस्मिक परिस्थितियो को छोड़कर अपने घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।

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कलेक्टर द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार नाश्ता पाईट, भोजनालय, रेस्टोरेंट, प्रतिष्ठान आदि समस्त प्रकार की दुकाने प्रतिदिन रात्रि 8.30 बजे बाद बंद रहेगी। नगरीय सीमा क्षेत्र शाजापुर एवं शुजालपुर में प्रत्येक रविवार सम्पूर्ण रूप से बंद रहेगा। बंद अवधि के दौरान नाश्ता पॉईंट, भोजनालय, रेस्टोरेंट, प्रतिष्ठान आदि समस्त प्रकार की दुकाने बंद रहेगी। लोगो का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। अति आवश्यक सेवाए जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अखबार वितरण, हास्पिटल, बिजली, पानी, साफ-सफाई हेतु नियुक्त अमला जो अति आवश्यक सेवा प्रदाय हेतु नियुक्त है प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। रविवार के दिन दुध की दुकाने प्रातः 06 बजे से प्रातः 09 बजे तक खुली रहेंगी।

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