अब 15 साल पुरानी यात्री बसों के परमिट होंगे निरस्त

परिवहन विभाग ने मोटरयान नियम 1994 में किया बदलाव
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उज्जैन।यह उन बस संचालकों के लिए बुरी खबर है, जिनकी 15 साल पुरानी बसें सड़कों पर फरार्टा मार रही है। परिवहन विभाग ने अब ऐसी बसों के परमिट निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जो बसें 10 साल पुरानी हो चुकी है उन्हें सिर्फ दो राज्यों के बीच चलाया जाएगा।
ये नियम मप्र में पंजीकृत डीलक्स-एसी, एक्सप्रेस और सामान्य यात्री बसों पर लागू होगे। हाल ही में मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग की ओर से मोटरयान नियम 1994 में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। चूंकि यह प्रविधान पहले भी किया गया था, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण था।
अब परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 10 साल पुरानी बसें दो राज्यों के बीच नहीं चल सकेगी, जबकि 15 साल पुरानी बसों को दो जिलों के बीच चलाने का परमिट नहीं दिया जाएगा।
ऐसी बसें सिर्फ शहर में चल सकती हैं। बसों की आयु की गणना वाहन के निर्माण तिथि से की जाएगी। ज्ञात हो की पूर्व में जारी नियमों में स्थिति स्पष्ट न होने से पुरानी बस चलाने वाले संचालक न्यायालय से स्टे लेकर अपनी बसें चला रहे थे।
बता दें कि उज्जैन, इंदौर और अन्य जिलों में स्कूल बस के हादसें के बाद प्रदेश सहित देश का प्रशासन सख्ते में आ गया है।
प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज सहित यात्री बसों की हर हफ्ते परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच के आदेश दिए है। इसके साथ ही स्पीड को कम करने के साथ नई बसों को चलाने का फैसला प्रदेश शासन द्वारा लिया गया है। ऐसे में अब 15 साल पुरानी यात्री बसों को रोकने और उन्हें परमिट नहीं देने का निर्णय परिवहन विभाग ने लिया है।