1 अक्टूबर 2022 को IMC में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G नेटवर्क लॉन्च किया था। जिसको विस्तार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी 5G पॉलिसी को मंगलवार को लॉन्च कर दिया है। यह पॉलिसी लॉन्च करने के साथ ही प्रदेश देश का ऐसा दूसरा शहर बन गया है जिसने यह पॉलिसी लॉन्च की है। वहीं पॉलिसी लॉन्च करने के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने दावा किया है कि 2025 के पहले प्रदेश के कोने-कोने तक 5G नेटवर्क उपलब्ध हो जाएगा।
अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि मध्य प्रदेश ने राज्य में 5जी नेटवर्क के तेजी से विस्तार के लिए एक नीति पेश की है और दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा ऐसी सेवाओं के विस्तार के लिए सरकारी मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया है।
राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने इंदौर में मीडिया को बताया कि 5जी नीति में यह प्रावधान किया गया है कि यदि दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और बुनियादी ढांचा विकसित करने वाली कंपनियों को तय समय के भीतर सरकार की मंजूरी नहीं मिलती है, तो इसे मंजूरी दे दी जाएगी।
उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि राज्य में 5जी नेटवर्क तेजी से फैले। इसके लिए हमने 5जी नीति पेश की है। इससे कंपनियों को 5जी सेवाओं का बुनियादी ढांचा विकसित करने में मदद मिलेगी।”
सखलेचा ने कहा, “मुझे लगता है कि डेढ़ से दो साल के भीतर पूरे राज्य में 5जी नेटवर्क उपलब्ध हो जाएगा।” मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) के प्रबंध निदेशक अभिजीत अग्रवाल ने कहा कि राज्य की 5जी नीति तैयार कर ली गई है केंद्र के दिशानिर्देशों और उद्योग जगत के सुझावों के आधार पर।
उन्होंने कहा कि इस नीति से अगले छह महीनों में 5जी नेटवर्क का तेजी से विस्तार होगा, खासकर शहरी इलाकों में।अधिकारियों के अनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकारी सरकारी भूमि/संपत्ति पर लाइसेंस के लिए आवेदन का निपटान आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर करेगा और इस समय सीमा में विभिन्न प्राधिकरणों और अधिकारियों से एनओसी प्राप्त करने में लगने वाला समय भी शामिल होगा।उन्होंने कहा कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी निजी भूमि या भवन पर लाइसेंस के लिए आवेदन का निपटान प्राप्ति की तारीख से तीन दिनों के भीतर करेगा।
लाइसेंसिंग प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्ट्रीट फर्नीचर पर छोटे सेल के लाइसेंस के लिए आवेदन का निपटान करेगा।यदि उपरोक्त कंडिकाओं में निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन का निराकरण नहीं किया जाता है, तो संबंधित आवेदन के संदर्भ में डीम्ड लाइसेंस पर विचार किया जाएगा और यह डीम्ड लाइसेंस अधिसूचित पोर्टल पर जारी किया जाएगा।हालांकि, डीम्ड लाइसेंस जारी करने से पहले, आवेदक को आवश्यक शुल्क जमा करना होगा, अधिकारियों ने कहा।