उज्जैन नगर निगम चुनाव:दावेदारी के पहले, प्रमाण पत्र के लिए चक्कर

तीन जरूरी दास्तावेज प्राप्त करने के लिए परेशान हो रहे नेता

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उज्जैन। नगरीय निकास चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया को कुछ कठिन बना दिया गया है। ऐसे में चुनाव लडऩे के इच्छुक नेताओं को दोहरे मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ रहा है। राज्य निर्वाचन ने तीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया है और दावेदार इन्हें तैयार करने के जतन में परेशान हो रहे हैं।

1.नगरीय निकास के अजा, अजजा और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित वार्डों में चुनाव लडऩे के इच्छुक उम्मीदवारों को नामाकंन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसी के चलते दावेदारों को संबंधित तहसील के तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

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2.चुनाव में खर्च का हिसाब रखने के लिए प्रत्याशी को नया बैंक खाता खुलवाना होगा। इसके लिए किसी भी बैंक का पुराना खाता मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही खाते पर चेकबुक भी जारी कराना होगी।

दरअसल, राज्य निर्वाचन के निर्देश अनुसार प्रत्याशी को प्रचार-प्रसार, चुनाव सामग्री और अन्य व्यवस्थाओं के लिए पांच हजार से अधिक का भुगतान चेक द्वारा ही करना होगा। इस नियम के चलते दावेदार बैंक में नया खाता खुलाने की जटिल प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं।

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3.स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रत्याशी को नगर निगम और नगर पंचायत से कर भुगतान संबंधित नोड्यूज प्राप्त कर नामांकन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

ऐसे दावेदार जिनके नाम कोई संपत्ति या निकाय कर संबंधित दस्तावेज नहीं वे इसे प्राप्त करने के लिए निगम के जोन कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं।

हालांकि नगर निगम ने इस स्थिति से निपटने के लिए प्रत्याशियों के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने की व्यवस्था की है और नोड्यूज जारी करने के लिए अपर आयुक्त आरएस मंडलोई को अधिकृत किया है।

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