उपचार के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल कैद की सजा

By AV NEWS

अक्षरविश्व न्यूज . उज्जैन

बीमार होने पर उपचार के बहाने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश सुनील मालवीय ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेगर ने बताया 15 फरवरी 2022 को इंगोरिया थाना आकर खरसौद खुर्द के रहने वाले एक व्यक्ति ने बेटी के अपहरण होने की शिकायत दर्ज कराई थी।

उसने बताया था कि वह प्रतिदिन बेटी को साथ लेकर मजदूरी करने जाता है लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से 14 फरवरी को वो उसे साथ लेकर नहीं गया था।

जब वह शाम को वापस घर लौटा तो बेटी घर पर नहीं थी। उसने सभी जगह तलाश किया लेकिन वो नहीं मिली। इसके बाद पुलिस थाने आकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर बालिका की पड़ताल शुरू की तो वह आरोपी अमरसिंह के कब्जे में मिली। पुलिस ने उसे आरोपी के कब्जे से छुडा़कर बयान लिए जिसमें नाबालिग ने बताया कि उसकी तबीयत खराब थी। आरोपी अमर उसे दवाई दिलाने के बहाने ले गया और बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।

पुलिस ने बालिका के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। स्पेशल कोर्ट में डेढ़ साल तक चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध हो गया। कोर्ट ने धारा ३७६ (३),३७६(२)(एन), ३६६, ३६३ एवं पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध सिद्ध होने पर 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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