एक ही जोन के 33 बकायादार उपभोक्ताओं के केस कोर्ट में दायर

राशि वसूलने के लिए विद्युत कंपनी की सख्ती का करंट
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
एक ही जोन के तैंतीस बकायादार उपभोक्ताओं के केस कोर्ट में दायर
वर्षों से जमा नहीं की राशि दस हजार से लेकर 2.50लाख तक का बिल शेष
उज्जैन।विद्युत कंपनी ने बकाया बिल भुगतान और बिजली चोरी के मामले में सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। कंपनी के शहर संभाग कार्यालय पश्चिम उज्जैन के छत्रीचौक जोन के 33 बकायादारों के प्रकरण राशि वसूली के लिए विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किए गए है। इन उपभोक्ताओं से कंपनी को 35 लाख रुपए वसूलना है।
बकाया बिल और बिजली चोरी के लंबित प्रकरणों का निपटारा करने बिजली कंपनी ने कवायद तेज कर दी है। अगस्त माह में कंपनी ने 33 डिफाल्टर उपभोक्ताओं के पंचनामा बनाकर कोर्ट में पेश किए है। छत्रीचौक जोन के 33 उपभोक्ताओं पर कंपनी ने पूर्व में बिजली चोरी करने, बिजली दुरुपयोग करने के तहत प्रकरण कायम किए है। अब कोर्ट द्वारा सभी बकायादारों को वारंट जारी किए जाएंगे।
जानकारी के मुताबिक बिजली कंपनी ने लंबे समय से पेंडिंग पड़े बिजली चोरी और बिजली का दुरूपयोग करने के मामलों का निपटारा करने पूरे प्रयास किया, लेकिन रिकवरी में सफलता नहीं मिली। वहीं इससे कंपनी को दो नुकसान हो रहे हैं। पहला प्रकरण का भार बढ़ता जा रहा है और दूसरा जिन लोगों पर प्रकरण दर्ज हुआ उनसे बकाया राशि वसूल नहीं हो रही है। कंपनी ने डिफाल्टर उपभोक्ताओं के पंचनामा बनाकर कोर्ट में पेश किए है। इसके बाद प्रकरण का निराकरण न्यायालय के माध्यम से होगा।
35लाख से ज्यादा का बकाया… छत्रीचौक जोन के उक्त 33 डिफाल्टर उपभोक्ताओं पर कंपनी का 35 लाख रुपए से अधिक राशि बकाया है। कंपनी ने राशि वसूलने पूरी ताकत झोकी, लेकिन सफलता नहीं मिली। लक्ष्य पूरा करने बकायादारों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। फिर भी लोग राशि जमा कराने में लापरवाही दिखा रहे हैं। अब वसूली के लिए कंपनी को कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है।
यह है बड़े बकायादार
विद्युत कंपनी ने बकाया वसूली के लिए जिन बकायादारों के प्रकरण विशेष न्यायालय उज्जैन(पंचम अपर सत्र न्यायालय) में प्रस्तुत किए है उसमें राजेश गोवर्धनलाल थानी, मोतीमल हेमंतदास, देवदत्त घनश्याम शर्मा, गोपाल वरदीचन्द्र, मंजूमांगीलाल मालवीय, प्रहलाल शंकरलाल, खालिक शकूरखान, चरणसिंह, जसवंत कोर, कैलाश जोशी, राधेश्याम शिवनारायण टाले, उर्मिला सौलंकी, सरला ओमप्रकाश, नरेन्द्र कुमार चांदमल जैन, कचरूलाल भत्तूलाल, दालचंद लक्ष्मीनारायण, रामकुवर महेन्द्र कडेला, उषा नितिन बावेल, राजेश गोवर्धन दास, उत्तम बेनीराम, शंकरलाल गोपाल जी, धतुना, नंदूबाई ओमप्रकाश, बेबीबाई मोहनलाल, शारदाबाई नगजीराम, लक्ष्मीबाई कैलाश चन्द्र, रमेश चन्द्र रामचन्द्र गुनावदिया, फातिमा बी इकबाल हुसेन, इकबाल हुसेन इब्राहिम भाई, विजय गौरीशंकर कलोसिया, रूखमाबाई किशोरीलाल, श्यामनारायण बाबूलाल जटिया, अब्दुल गफ्फार यासिम, पवन रतन मालवीय, उम्मेदाबाई जुगल किशोर पर 9 हजार से लेकर 2.5 लाख से अधिक का बकाया है।
इन्हें मिल सकती है राहत…
छत्रीचौक जोन के जेई रिजवान खान ने बताया कि जिन लोगों के बिजली चोरी और बकाया के मामले दर्ज हैं और कोर्ट में प्रकरण नहीं लगा है उनको कंपनी द्वारा कुछ राहत प्रदान कर इंस्टालमेंट में जमा करने सुविधा दी जाएगी। वहीं जिन लोगों के केस कोर्ट में लग गए हैं और यदि वह तय अवधि में कोर्ट में प्रस्तुत होकर निपटारा नहीं करते है तो कोर्ट उन्हें सजा सुनाने के साथ चल/अचल संपत्ति की कुर्की भी कर सकती है।