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एसआईआर अवैध नहीं: एससी

बिहार एसआईआर के खिलाफ लगी थी याचिका

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पटना, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी एसआईआर प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उसे निष्पक्ष एवं शुद्ध मतदाता सूची सुनिश्चित करने का अधिकार है। अदालत ने माना कि विशेष परिस्थितियों में अलग प्रक्रिया अपनाना संविधान और कानून के खिलाफ नहीं है। बिहार में यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसे चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह सामान्य संशोधन प्रक्रिया से अलग है और मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है।

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