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गलत दवाई देने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित, सील किया

गलत दवाई देने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित, सील किया

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शिकायत के बाद ड्रग विभाग ने की कार्रवाई

उज्जैन। जिला मुख्यालय से करीब 54 किमी दूर तराना में गलत दवाई देने पर ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर सील किया है।ड्रग विभाग टीम ने कार्रवाई कर आशीर्वाद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में संचालित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया। गलत दवाइयां बेचने पर मेडिकल भी सील कर दिया है। तराना में आशीर्वाद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में संचालित आशीर्वाद मेडिकल स्टोर को लेकर ड्रग विभाग को शिकायत मिली थी कि मेडिकल संचालक ने मरीज को गलत दवाई का विक्रय किया है।

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डॉक्टर ने उन्हें जो सायरप लिखा था, उसकी बजाए दूसरा सायरप दे दिया। जिसका सेवन भी मरीज ने कर लिया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि दूसरी दवाई उन्हें दी गई थी। ड्रग इंस्पेक्टर धर्मसिंह कुशवाह ने बताया शिकायत पर औषधि निरीक्षक ने दुकान का निरीक्षण किया। इसमें पाया कि दुकान संचालक ने लापरवाही पूर्वक मरीज को अनुचित दवाई विक्रय कर दी।

फर्म में नार्कोटिक्स/एनआरएक्स जैसी दवाइयों का विक्रय बगैर विक्रय बिल के होना पाया गया। निरीक्षण के दौरान ही मरीज व ग्राहकों को औषधियों के विक्रय बिल नहीं दे रहे थे। इसके लिए संचालक को नोटिस जारी किया गया था, जिसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके चलते आशीर्वाद मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत 15 दिन के लिए निलंबित कर दुकान को सील कर दिया।

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