उज्जैन:पूर्व सहायक आबकारी आयुक्त प्रमोद कुमार झा वर्तमान आबकारी उपायुक्त सागर संभाग व पूर्व शराब ठेकेदार पवन कुमार जायसवाल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018 ) के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज। पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन संभाग अनिल विश्वकर्मा को शिकायत प्राप्त हुई थी कि वर्ष 2015-16 की अवधि में शराब अनुज्ञप्तिधारी पवन जायसवाल द्वारा 4,60,77,600 /-रू. की पाक्षिक लायसेंस फीस व वार्षिक लायसेंस फीस का भुगतान जमा नहीं किया गया है तथा तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त प्रमोद कुमार झा के संरक्षण शासन को उक्त राशि की आर्थिक क्षति पहुंची है।
प्रकरण की सत्यापन जांच उप पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार तालान द्वारा की गयी। जांच पर से पाया गया कि राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार किसी दुकान की पाक्षिक बेसिक लायसेंस फीस / वार्षिक लायसेंस फीस का भुगतान बकाया रहने पर उस दुकान को आगामी पक्ष में तब तक मदिरा का प्रदाय नहीं किया जाएगा, जब तक कि दुकान की अवशेष लायसेंस फीस / वार्षिक लायसेंस फीस जमा न कर दी जाए। उक्त ठेकेदार पवन जायसवाल द्वारा सितंबर 2015 से ही मदिरा ड्यूटी फीस समय पर व पूरी जमा नहीं की गयी तथा कमी-बेशी रखी जाती रही ।
यह राशि जनवरी 2016 तक लगातार बढ़ती रही। तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त प्रमोद कुमार झा द्वारा दिनांक 17.09.15, 08.10.15, 11.12.15 व 02.01.16 को कारण बताओ सूचना – पत्र ठेकेदार पवन जायसवाल को दिये परंतु नियमानुसार लायसेंस निरस्त नहीं किया। मार्च 2016 तक अवशेष राशि बढ़कर 4,60,77,600/- रू. हो गयी, ऑडिट रिपोर्ट में भी इस तथ्य को रेखांकित किया गया है।
सितंबर 2015 से ही जब ठेकेदार द्वारा लायसेंस शुल्क जमा नहीं की जा रही थी तब भी प्रमोद कुमार झा द्वारा ठेकेदार को सपोर्ट किया तथा उसकी दुकानों को अन्य दुकानों से मदिरा उपलब्ध करायी। इस दौरान कुल 75 परिवहन परमिट अन्य दुकानों से पवन जायसवाल की दुकानों को जारी कर मदिरा उपलब्ध करायी जो अनुमत्य नहीं था। इस प्रकार पद व प्रास्थिति का दुरूपयोग कर प्रमोद झा द्वारा पवन जायसवाल के साथ षड़यंत्र कर शाखा को 4,60,77,600 /-रू. की हानि पहुंचायी गयी है। इस कृत्य में अन्य ठेकेदार व आबकारी विभाग के तत्कालीन अधिकारी / कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच विवेचना के दौरान की जावेगी।
तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त उज्जैन प्रमोद कुमार झा द्वारा लायसेंसी पवन कुमार जायसवाल से मिलकर छल व षड़यंत्रपूर्वक तथा पद व प्रास्थिति का दुरूपयोग करते हुए शासन को 4,60,77,600 /- रूपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया पहुंचाया जाना व अपने पदीय कर्त्तव्यों का दुरूपयोग किया जाना पाया गया है व शासकीय धनराशि के संबंध में विश्वास का आपराधिक हनन करते हुए बकाया राशि को छलपूर्वक निजी लाभ / हित के लिये कोष में जमा नहीं किये जाने पर 1- प्रमोद कुमार झा, तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त उज्जैन, 2 – पवन कुमार जायवाल पिता रामगोपाल जायसवाल, तत्कालीन आबकारी अनुज्ञप्तिधारी निवासी देहरादून, उत्तराखण्ड ( प्रायवेट व्यक्ति) एवं अन्य के विरूद्ध अपराध क्रमांक 211/ 2023 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 ( 1 ) ए, 13 (2) भ्र.नि.अधि. 1988 (संशोधन 2018) एवं धारा 409, 420, 120 बी भा.दं.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है।