वसूली में कठिनाई, विद्युत कंपनी ने जारी किया नया फरमान

By AV NEWS

वसूली में कठिनाई, विद्युत कंपनी ने जारी किया नया फरमान

बकाया बिजली बिल का 10 प्रतिशत जमा कर कार्रवाई से बच सकते है उपभोक्ता

एमपी ऑनलाइन द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम पचास प्रतिशत भुगतान की सुविधा मिली

उज्जैन।बिजली के अधिक बकाया बिल पर उपभोक्ता न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि जमा कर बिजली कटने की कार्रवाई से बच सकते हैं, वहीं शेष राशि किस्तों में जमा करनी होगी। इसके साथ ही एमपी ऑनलाइन द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत तक भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गई है।

विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री राजेश हारोड़े ने बताया कि मैदानी अधिकारियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि वसूली में कठिनाई हो रही थी। जिसके चलते अब 50 प्रतिशत से कम राशि के भुगतान की सुविधा घरेलू श्रेणी एवं कृषि पंप उपभोक्ताओं को भी प्रदान की जा रही हंै।

हारोड़े ने बताया कि अब बकाया बिजली बिल का 10 प्रतिशत जमा कर बकायादार उपभोक्ता कार्रवाई से बच सकते हैं, वहीं एमपी ऑनलाइन द्वारा घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत तक भुगतान करने की भी सुविधा प्रदान की गई है। वसूली में कठिनाई और रिकवरी का आकड़ा बढ़ाने के लिए अब बकायादार उपभोक्ताओं को दो हजार रुपए तक बकाया राशि होने पर न्यूनतम भुगतान के रूप में दो हजार रुपए ही जमा करने होंगे।

2 से 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर न्यूनतम राशि के रूप में 50 प्रतिशत, 10 से 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर न्यूनतम राशि 30 प्रतिशत, 50 हजार से 1 लाख रुपए बकाया होने पर न्यूनतम राशि के रूप में 20 प्रतिशत और 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर न्यूनतम राशि के रूप में 10 प्रतिशत या 20 हजार रुपए जो भी अधिक हो, वह राशि जमा कर कार्रवाई से बच सकते हैं।

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