अब पेनल्टी के साथ भर सकेंगे आयकर रिटर्न
सुधार की तारीख 31 दिसंबर
उज्जैन। आयकर रिटर्न भरने के आखिरी दिन सोमवार को बड़ी संख्या में करदाताओं के रिटर्न भरे गए। आयकर के पोर्टल पर कोई भी समस्या नहीं आई, टैक्स का भुगतान आसानी से हो गया। जो करदाता सोमवार को भी रिटर्न नहीं भर पाए, उन्हें अब पेनल्टी का भुगतान करते हुए रिटर्न भरने होंगे, वहीं लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकेगा।
31 जुलाई किसी ने रिटर्न नहीं भरा है, तो वो लेट फीस का भुगतान कर 31 दिसंबर तक रिटर्न भर सकता है। 5 लाख तक की आय वाले 1,000 रुपए लेट फीस के साथ रिटर्न भर सकते हैं। 5 लाख रुपए से अधिक आय वाले 5,000 रुपए की लेट फीस के साथ रिटर्न भर सकते हैं। साथ ही टैक्स भुगतान देरी से करने पर ब्याज भी आरोपित होगा।
रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं कर सलाहकार पीके दास के मुताबिक रिटर्न फाइल करने के बाद पता चले कि कोई इनकम दिखाना रह गई या छूट लेना रह गई या रिफंड कम क्लेम किया हो तो करदाता पुन: रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकता है। ध्यान रहे, जो रिटर्न फाइल किया है, उसे पहले ई वेरिफाई किया जाए, उसके बाद ही रिटर्न रिवाइज होगा। जिस वजह से रिटर्न रिवाइज किया है, उसका प्रमाण संभालकर रखें।