आरटीई में निजी स्कूलों को करनी है सीट आरक्षित

स्कूलों से 25 प्रतिशत सीट लॉक कर जानकारी देना हैं
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अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू होने वाली है।सत्र 2024-25 में प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन फरवरी से शुरू किए जाएंगे। निजी स्कूलों को आरटीई के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए सीटें लॉक करनी है।
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में सीट आरक्षित करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा-निर्देश जारी किए है। इसमें कहा गया है कि जितने निजी स्कूल अल्पसंख्यक के दायरे में आते हैं। उन्हें अल्पसंख्यक का प्रमाणपत्र भी जमा करना है। स्कूलों को कक्षावार अध्ययनरत बच्चों की प्रोफाइल भी दर्ज की जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिले परियोजना समन्वयकों को आदेश जारी कर स्कूलों से 25 प्रतिशत सीटें लाक कर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
अल्पसंख्यक स्कूलों को यह करना होगा
गैर अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूल के पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जारी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होने का प्रमाण पत्र है तो ऐसे स्कूल से विधिवत आवेदन पत्र के साथ अल्पसंख्यक संस्था होने का बोर्ड से जारी प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद ये स्कूल आरटीई के दायरे से बाहर होंगे।