इंदौर में नई गाइडलाइन जारी, होटल-बार और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुलेंगे

इंदौर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत अब रेस्टोरेंट, बार और होटल रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। इसी तरह शादियों में भी 50 लोगों को शामिल होने की छूट रहेगी। मैरिज गार्डन संचालकों को अपने यहां हुए समारोह की वीडियो करवाना होगी। इसकी रिकॉर्डिंग संबंधित थाने में जमा करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। सोमवार देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किए गए।

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इसके अलावा कलेक्टर मनीष सिंह ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर होटल और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ प्रीतमलाल दुआ सभागृह में बैठक की। कलेक्टर ने कहा, ध्यान रखें कि शहर में फिर से स्थिति खराब नहीं हो, यह सबकी जवाबदारी है। आने वाले समय में संक्रमण नहीं फैले​​​​​​, इसके लिए विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।

देखने में आ रहा है, शादी समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। ये मास्क का इस्तेमाल भी सही तरीके से नहीं कर रहे। उन्होंने स्पष्ट किया, सभी होटल और मैरिज गार्डन संचालक अपने यहां आयोजित समारोह में निर्धारित संख्या को ही एंट्री दें। इसके अलावा, भीतर मौजूद लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन करें।

सभी होटल और मैरिज गार्डन संचालक आयोजनों की वीडियोग्राफी करवाकर उसकी रिकाॅर्डिंग संबंधित थाने में हर दिन दें। इसी आधार पर पुलिस निगरानी करेगी। यदि कानून का उल्लंघन होता पाया गया, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया, शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। कलेक्टर ने सभी बार में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन निश्चित करवाने के आदेश आबकारी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी बार तय समय के बाद खुले नहीं रहें।

एसपी महेशचन्द्र जैन ने कहा, होटल और मैरिज गार्डन संचालकों का दायित्व है कि वे उनके संस्थान में आने वाले लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार के प्रति जागरुक करें। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, अपर कलेक्टर पवन जैन और अभय वेड़ेकर, जिला आबकारी अधिकारी राजनारायण सोनी समेत सभी एसडीएम, सीएसपी, आबकारी विभाग के अधिकारी और होटल/मैरिज गार्डन के संचालक मौजूद थे।

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