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उज्जैन:कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए सरकार ने जारी किया क्लेम आवेदन….

उज्जैन। कोविड पॉजीटिव्ह होकर या कोविड-19 राहत कार्य में लगे ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है। उनको क्लेम करने के लिए भारत सरकार ने एक आवेदन पत्र जारी किया है। इस आवेदन पत्र के साथ सभी प्रदेशों को मुख्य सचिवों को भारत सरकार के संयुक्त सचिव संजीवकुमार जिंदल द्वारा दिनांक 14 मार्च,2020 को जारी निर्देश भी संलग्न किए गए हैं,ताकि क्लेम को स्वीकार करने संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध रहें और किसीप्रकार की विसंगति न आए।

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इस फार्मेट में करना होगा मृतक के परिजनों को आवेदन….

1.आवेदक को कलेक्टर या जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से आवेदन देना होगा। इसका विषय होगा-राज्य/केंद्र आपदा मोचक निधि के अन्तर्गत अंतरिम राहत।

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2.इस आवेदन में संदर्भ लिखना होगा 33-4/2020-एनडीएम1-दिनांक 14 मार्च,2020,32-7/2014-एनडीएम-1 दिनांक 8 अप्रेल,2015

3.परिजन का नाम लिखते हुए बताना होगा कि उनकी मृत्यु कोविड से दिनांक को हुई थी।

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4. आवेदन पत्र में आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का नम्बर लिखना होगा।

5.मृतक से रिश्ता बताते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र एवं संबंधित हॉस्पिटल का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

6.आवेदक के बैंक खाते की जानकारी देना होगी,ताकि क्लेम स्वीकृत होने पर आवेदक के खाते में राशि का अंतरण हो जाए।

 

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