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उज्जैन: टाटा प्रबंधक और ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस

मामला सीवरेज पाइप लाइन के गड्ढे में डूबने से बालक की मौत का

उज्जैन। टाटा कंपनी द्वारा शहर में सीवरेज पाइप लाइन डाली जा रही है। इसके लिये कंपनी कर्मचारियों द्वारा खोदे गये गड्ढे में डूबने से बालक की मौत हुई थी। महाकाल पुलिस ने तीन माह बाद टाटा के प्रबंधक व ठेकेदार के खिलाफ धारा 304 का केस दर्ज किया है।

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टीआई मुनेन्द्र गौतम ने बताया कि अभिषेक पंवार पिता पप्पू पारदी 7 वर्ष निवासी इंदौर की भूखी माता मंदिर व शंकराचार्य चौराहे के बीच सीवरेज पाइप लाइन के लिये खोदे गये गहरे गड्ढे में डूबने से मृत्यु हो गई थी।

मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई जिसमें पता चला कि टाटा कंपनी के प्रबंधक द्वारा गड्ढे खोदने का ठेका सांइकृपा कंपनी के ठेकेदार को दिया था।

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उसने गहरा गड्ढा खोदने के बाद लापरवाहीपूर्वक खुला छोड दिया था। आसपास कोई संकेतक भी नहीं लगाये थे। अभिषेक पंवार इंदौर से रिश्तेदारी में उज्जैन आया था और खेलते समय गहरे गड्ढे में जा गिरा जिससे उसकी मृत्यु हुई। मामले में टाटा कंपनी के प्रबंधक और सांईकृपा के ठेकेदार पर धारा 304 ए के तहत केस दर्ज किया गया है।

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