उज्जैन : श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना प्रारंभिक अधिसूचना जारी

उज्जैन : श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना प्रारंभिक अधिसूचना जारी

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पार्किंग क्षेत्र के लिए 1 लाख 27 हजार 870 वर्ग फीट और 2.135 हेक्टेयर भूमि होगी अधिग्रहित

253 निर्माण कार्य प्रभावित होंगे

उज्जैन। श्री महाकालेश्वर मंदिर त्रिवेणी संग्रहालय के सामने पार्किंग क्षेत्र विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है इसके तहत 2.135 हेक्टेयर और 127870 वर्ग फीट जमीन- शासन प्रशासन द्वारा अधिग्रहित की जाएगी। जमीन अधिग्रहण से 253 निर्माण कार्य प्रभावित होंगे।

कलेक्टर उज्जैन जमीन अधिग्रहण के लिए धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) के तहत अधिसूचना जारी की है। प्रारंभिक अधिसूचना में कहा गया है कि चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि पार्किंग क्षेत्र विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका उपयोग सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

आगे क्या…नोटिस, दावे-आपत्ति और क्षतिपूर्ति (मुआवजा) निर्धारण

भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद आगे क्या? इस संबंध में जानकारों का कहना है कि संबंधित भूमिधारक मालिक/कब्जाधारी को नोटिस जारी किए जाएंगे। दावे/आपत्ति की सुनवाई कर इनका निराकरण होगा। इसके बाद निर्माण की क्षति का आकंलन कर क्षतिपूर्ति (मुआवजा) निर्धारण किया जाएगा।

पार्किंग क्षेत्र के लिए… योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि पर विस्तारीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण करने के अंतर्गत उज्जैन कस्बा से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4,5 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात की प्रारंभिक प्रक्रिया नवीन भू अर्जन के प्रकरण में करने संबंधी कार्य पर भू अर्जन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत यह उल्लेख है कि सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन से छूट जहां धारा 40 के अधीन आत्यांधिकता उपबंध होते हुए भूमि का अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है,जहां समुचित सरकार सामाजिक सामाघात निर्धारण की छूट से सकेगी। उक्त योजना जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ऐसी दशा में धारा ४० के प्रावधाननुसार अर्जेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा ९ के प्रापधानों के अनुसार सामाजिक सामाघात निर्धारण के अध्ययन से छूट दी गई है।

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