इंदौर हाई कोर्ट का पुलिस को आदेश
इंदौर। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने डीजीपी को आदेश दिए हैं कि सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे हमेशा चालू हालत में मिलने चाहिए। थानों में आम लोगों से होने वाले अत्याचारों पर इससे कमी आएगी। कोई व्यक्ति थाने जाता है उससे खराब व्यवहार होता है तो कैमरा इसका प्रमाण दे सकते हैं।
कोर्ट ने कहा कि किसी घटना में थाने के फुटेज मांगे जाने पर नहीं मिलते हैं, इसे थाना प्रभारी या अन्य प्रभारी अधिकारी की लापरवाही मानी जाएगी। कोर्ट ने डीजीपी को इसके पालना के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने निर्मल नामक युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इसमें थाने में प्रताडऩा का आरोप लगाया। कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, पर थाने में अत्याचार के संबंध में जो आरोप लगाए थे, उस पर सुनवाई की थी।