बड़े बकायादारों पर सख्त हुआ विद्युत विभाग
उज्जैन। विद्युत वितरण कंपनी के पश्चिम शहर संभाग में बिजली बिल नहीं भरने वाले 9 लोगों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए गए हैं। इन्हें आगामी 15 दिनों की मोहलत दी गई है। फिर भी पैसा जमा नहीं करते हैं तो चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी।
विद्युत कंपनी के पदेन तहसीलदार (वसूली) एल के पिपलोदिया की तरफ से जारी कुर्की वारंट में शहर के 9 लोगों के नाम शामिल हैं। यदि बकायादार उपभोक्ता द्वारा 10 अक्टूबर के पूर्व संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा (ग) के अधीन कुर्की की कार्यवाही की जावेगी। बता दें कि बीते कुछ दिनों से बिजली कंपनी ने बकायादारों के खिलाफ अभियान छेड़ा है।
इनमें बड़े बकायेदार निशाने पर हैं। कंपनी के अमले को चेतावनी दी गई है कि बकाया राशि पर बिल्कुल मोहलत ना दी जाए। उन इलाकों पर नजर रखी जाए, जहां खपत ज्यादा हो रही है और बिल कम बन रहे हैं। इसे लेकर ट्रांसफार्मर के अनुसार सूची बनाकर जांच-पड़ताल भी शुरू कर दी गई है।
इनके हुए है कुर्की वारंट जारी
रामचंद्र थावर निवासी जयसिंहपुरा, बसंतीलाल धूल जी निवासी जयसिंहपुरा, राजाराम रामचंद्र माली निवासी नरसिंह घाट, राजेश्वर चम्पालाल निवासी सदावल गांव, मानजी पुनजी माली निवासी जयसिंहपुरा, जमनालाल नानूराम निवासी भर्तहरी गुफा, पदमसिंह पिता मायाराम निवासी मुल्लापुरा, नानूराम मुन्नालाल भरतपुरी और टीकमचंद मुन्नालाल निवासी भर्तहरी के नाम शामिल हैं। यह वे बड़े बकायादार है जिन्हें 40 हजार रुपए से लेकर 1.40 लाख रुपए तक की राशि बिजली कंपनी को चुकाना है।