उज्जैन जिले में 1820 केन्द्र तय, अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को
उज्जैन। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिले में तैयारियां शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची में नाम जोडऩे-कम करने और संशोधन का कार्य प्रारंभ हो गया हैं। इसके लिए जिले में 1820 केन्द्र तय किए गए है। इन केन्द्रों पर बीएलओ वशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 का संचालन करेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2023 के मान से फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 के अंतर्गत प्रारूप प्रकाशन के संबंध में एडीएम संतोष टैगोर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीएस दांगी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक में जानकारी दी।
इसमें एडीएम टैगोर ने कहा कि एकजाई प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया गया है। आज से 8 दिसम्बर 2022 तक दावे-आपत्तियां मतदान केन्द्रों में दर्ज कराई जा सकेंगी। इस दौरान मतदान केन्द्रों में बीएलओ उपस्थित रहेंगे। समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि समस्त मतदान केन्द्रों पर अपने बीएलए नियुक्त करें तथा जितने भी बीएलए नियुक्त किए जाते हैं, उनकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करायें। बीएलओ और बीएलए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
राजनैतिक दल अपने बीएलए की बैठक समय-समय पर आयोजित करें। जिले में जहां भी नई कॉलोनियां बनी हैं, वहां नये मतदाताओं की जानकारी प्राप्त करें। उप जिला निर्वाचन अधिकार दांगी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा एक अगस्त 2022 से निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं का आधार से सत्यापन कराया जा रहा है। जिले में कुल 14 लाख 63 हजार 509 मतदाताओं में से 12 लाख 19 हजार 303 मतदाताओं का आधार से अद्यतन सत्यापन (83.31 प्रतिशत) कराया जा चुका है।
जरूरी दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र-हाईस्कूल मार्कशीट, पैन कार्ड
- पते का प्रमाण-राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस
दावे-आपत्तियों का निराकरण 26 दिसम्बर को
दावे-आपत्तियां दर्ज कराने के लिये विशेष कैम्प 12, 13 तथा 19 एवं 20 नवम्बर को आयोजित किये जायेंगे। दावे-आपत्तियों का निराकरण आगामी 26 दिसम्बर तक किया जायेगा। इसके पश्चात निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को किया जायेगा।
मतदाता सूची में ऐसे जुड़वाए नाम
- अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आपको फार्म नंबर 6 भरकर आवेदन करना पड़ेगा। जिसमें व्यक्ति को सारी जानकारी विस्तार से देनी होती है। इसके अलावा यदि किसी का निवास स्थान बदल गया है तो व्यक्ति को मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म नंबर 7 भरना होगा। और फार्म नंबर 8 के जरिए कोई भी व्यक्ति नाम या पता बदलने के लिए आवेदन कर सकता हैं।
- आप घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन करके अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति को आयोग की साइट राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल द्धह्लह्लश्चह्य://222.ठ्ठ1ह्यश्च.द्बठ्ठ/ पर जाकर आवेदन करना होगा। और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद आपका वोटर आईडी एक महीने में मिल जाएगा।