शांति पैलेस होटल संचालकों के खिलाफ जीएसटी की कार्रवाई

2.71 करोड़ की वसूली के लिए 0.8800 हेक्टयर जमीन कुर्क

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एक महीने की मोहलत राशि जमा नहीं की तो जमीन नीलाम होगी…

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:जीएसटी (माल एवं सेवा कर) बकाया होने पर सीजीएसटी के अधिकारियों की टीम ने शांति पैलेस होटल संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। टीम ने 2.71 करोड़ रु. से अधिक की वसूली के लिए नानाखेड़ा क्षेत्र स्थित बायपास रिंग रोड पर शांति पैलेस होटल एंड रिसोर्ट की करीब 3.03 करोड़ रु की 0.8800 हेक्टयर जमीन कुर्क की कार्रवाई की। नोटिस चस्पा कर स्पष्ट किया कि यदि बकाया राशि एक महीने में जमा नहीं की तो जमीन की नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।

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सीजीएसटी के सहायक आयुक्त एमवी मुंगरा के नेतृत्व में स्थल पर पहुंची थी। यहां इन्होंने नोटिस चस्पा कर सीजीएसटी एक्ट 2017 की धारा 142(8) के तहत कुर्क की कार्रवाई की। बताया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2018 से बकायादार करदाताओं को टैक्स जमा करने के लिए लगातार नोटिस जारी किए जा रहे थे। बावजूद करदाता ने न तो कर जमा किया ना हीं पत्रों-नोटिसों का कोई संतोषप्रद जवाब दिया। लिहाजा विभाग को संपत्ति कुर्क की कार्रवाई करना पड़ी।

टीम ने मौके पर शांति पैलेस होटल एंड रिसोर्टस प्रायवेट लिमिटेड के डायरेक्ट सुदामा नगर निवासी चंद्रशेखर बाबूलाल श्रीवास और सीमा पति चंद्रशेखर श्रीवास के नाम नोटिस चस्पा किया। इसके हिसाब से इन पर जीएसटी का 2 करोड़ 71 लाख 85 हजार 875 रुपए बकाया है।

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अधिकारियों द्वारा मामले में राजस्व विभाग को एक पत्र भी लिखा जा रहा है, जिसमें कुर्क के दायरे में ली गई जमीन के खसरा पत्रकों में कार्रवाई का इंद्राज करने को कहा जा रहा है ताकि संबंधित जमीन की खरोत-फरोख्त नहीं हो सके। यदि अब भी तय समय सीमा में करदाता उक्त राशि अदा नहीं की जाती हैं तो विभाग द्वारा जमीन नीलाम कर उसकी भरपाई की जाएगी।

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