5th- 8th बोर्ड परीक्षा में लागू डिटेंशन पालिसी, फेल होने पर उसी कक्षा में रहना होगा

By AV NEWS

राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए दिशा-निर्देश

5th- 8th बोर्ड परीक्षा में लागू डिटेंशन पालिसी, फेल होने पर उसी कक्षा में रहना होगा

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:सरकारी और निजी स्कूलों के पांचवीं व आठवीं बोर्ड परीक्षा में इस बार उसी कक्षा में रोके जाने (डिटेंशन पालिसी) का प्रावधान होगा। निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षा 60 अंक का 33 प्रतिशत यानी 20 अंक लाना होगा। ५ वीं-८ वीं बोर्ड परीक्षा पहली बार कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की निगरानी में होगी इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है।

राज्य शिक्षा केंद्र ने बोर्ड पैटर्न पर आयोजित पांचवीं व आठवीं की परीक्षा में माशिमं की 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं की तरह सख्ती शुरू कर दी है। अभी तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत पहली से आठवीं तक विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जा रहा था। विद्यार्थियों के असफल होने के बावजूद आगे की कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बता दें कि राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से पांचवीं व आठवीं की परीक्षा छह मार्च से आयोजित की जा रही है।

दो माह बाद होगी पुन: परीक्षा

पांचवीं व आठवीं की परीक्षा में निर्धारित अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले विद्यार्थियों को पुन: परीक्षा का मौका दिया जाएगा। इसके लिए दो माह बाद पुन: परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोका जाएगा। प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षा में 33 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले फेल की श्रेणी में आएंगे।

जिला स्तरीय समिति की होगी निगरानी

पहली बार राज्य शिक्षा केंद्र ने पांचवीं व आठवीं बोर्ड परीक्षा की जिम्मेदारी कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति को दी है। परीक्षा के संचालन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। समिति में सचिव जिला शिक्षा अधिकारी व सदस्य सचिव जिला परियोजना समन्वयक होंगे। समिति परीक्षा केंद्रों के निर्धारण से लेकर शिक्षकों की ड्यूटी, प्रश्र-पत्र वितरण आदि कार्य करेगी। एक जनशिक्षा केंद्र पर तीन से ज्यादा परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। तीन से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी।

इनका कहना

इस बार पांचवीं व आठवीं बोर्ड परीक्षा के संचालन की पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति संभालेगी। इसके साथ ही दूसरी परीक्षा में भी फेल हुए विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोक लिया जाएगा।
धनराजू एस, संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र।

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