बिजली मीटर से छेड़छाड़ की तो खैर नहीं तीन साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने वालों की खैर नहीं होगी। गड़बड़ी करते पकड़े जाने पर तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोनों सजाओं से एक साथ दंंडित भी किया जा सकता है।

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बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने वालों को यह करतूत भारी पड़ सकती है । इसकी इस मामले में 3 साल की सजा भी हो सकती है । विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत यह कार्रवाई की जाएगी । बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल की सजा अथवा 10 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजाओं से दंंडित करने का प्रविधान है।

डोर-टू-डोर बिजली बिल भरने की सुविधा : बिजली उपभोक्ताओं की मदद के लिए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने डोर-टू-डोर बिजली बिल भुगतान की सुविधा शुरू की है। विशेषकर बुजुर्ग उपभोक्ताओं से उनके घर पहुंचकर डोर टू डोर एजेंट द्वारा बिजली बिल भुगतान प्राप्त किया जा रहा है। बिजली कंपनी के ये एजेंट इसकी ई-श्रेणी की रसीद भी तुरंत दे रहे हैं। प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर कंपनी ने यह सुविधा शुरू की है। विद्युत उपभोक्ता के अधिकार एवं मप्र विद्युत नियामक आयोग के अनुसार डोर टू डोर बिजली बिल भुगतान सेवा में कंपनी क्षेत्र में एजेंट बनाए गए हैं। इंदौर-उज्जैन संभाग में चार हजार से ज्यादा एजेंट क्रियाशील हैं। ये कार्मिक बिजली वितरण केंद्र से जुड़े उपभोक्ताओं के यहां बिल जारी होने के चार-पांच दिन बाद व अंतिम तिथि के करीब पहुंचते हैं।

लाइनों और बिजली सामग्री की चोरी को अपराध माना जाएगा
बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 में यह प्रविधान है कि लाइसेंसधारी या मकान मालिक की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाइन, सामग्री या मीटर को हटाता या ले जाता है या अन्यत्र जगह लगाता है, तो इसे बिजली लाइनों और सामग्री की चोरी का अपराध माना जाएगा।

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