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सुप्रीम कोर्ट का स्टे ,न्याय नगर के रहवासियों को राहत

इंदौर:न्याय नगर संस्था की कृष्णबाग कॉलोनी में बचे 58 मकानों को तोड़ने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रहवासियों को राहत देते हुए रिमूवल की कार्रवाई पर तीन महीने का स्टे दे दिया है। इस दौरान किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं होगी।

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दरअसल, दिसम्बर 2022 और सितम्बर 2023 में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। पिछले माह जिला प्रशासन ने 15 मकानों को जमींदोज किया था। ये वे मकान थे जो उस दिन खाली थे। इनमें से 5 मकान वे हैं जिन पर स्टे था। तब रहवासियों के विरोध और 6 अगस्त को सुनवाई के मद्देनजर कार्रवाई रोक दी थी। प्रशासन ने 7 अगस्त तक लोगों को शिफ्ट होने को कहा था। कॉलोनी के कई लोग मकान खाली करके जा चुके हैं। अब तीन महीने के लिए उन्हें राहत मिल गई है।

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