Popup Image
Advertisement

भोपाल में 93. 41 लाख का मुआवजा आदेश

जिला न्यायालय ने सुनाया फैसला, इफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा हर्जाना

Advertisement

भोपाल। भोपाल में सड़क दुर्घटना में फाइनेंस कंपनी में पदस्थ एक युवक की मृत्यु के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने मृतक के परिजनों को 93 लाख 41 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश सड़क दुर्घटना करने वाली मोटरसाइकिल के स्वामी, चालक और एमपी नगर भोपाल को दिए हैं। मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी द्वारा प्रस्तुत किए गए मृत्यु के दावा मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने यह आदेश पारित किए हैं।

अधिवक्ता सनी हिंगोरानी के अनुसार लालघाटी बैरागढ़ भोपाल निवासी 27 वर्षीय राहुल ठाकुर बजाज फाइनेंस कंपनी में पदस्थ थे। 27 अगस्त 2024 को रात्रि 9: 30 बजे राहुल अपनी मोटरसाइकिल से बरेली से हरसिली आ रहे थे। इसी दौरान एन.एच 45 ग्राम हरसिली पर पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल सवार ने लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक मोटरसाइकिल चलाते हुए राहुल की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी थी। मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से राहुल ठाकुर गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे।

Advertisement

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में लिया था

उन्हें तत्काल ही शासकीय अस्पताल बरेली लेकर जाने पर चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर संबंधित मोटरसाइकिल के चालक, स्वामी और इफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एमपी नगर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद जिला न्यायालय में अभियोग पत्र
प्रस्तुत किया था।

Advertisement

Related Articles

📢 पूरी खबर पढ़ने के लिए

बेहतर अनुभव के लिए ऐप का उपयोग करें

ऐप में पढ़ें
ऐप खोलें
ब्राउज़र में जारी रखें