बालिका से फूफा ने की शारीरिक छेड़छाड़, 20 वर्ष की सजा मिली

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। पांचवीं कक्षा में पढऩे वाली बालिका के साथ उसके ही फूफा ने शारीरिक छेड़छाड़ की। आरोपी को 20 साल की सजा दी गई है। उस पर 16 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश कमलेश सनोडिया ने यह फैसला सुनाया।
दरअसल, बालिका के माता-पिता अलग-अलग रहते थे। वह बुआ-फूफा के यहां रह रही थी। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी कुलदीपसिंह भदौरिया ने बताया पीडि़ता ने 31 मार्च 2025 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि छह महीने पहले बुआ घर से बाहर गईं थीं तब फूफा नारायण पांचाल उसके पास आए और अंत:वस्त्र उतारकर शारीरिक छेड़छाड़ की। चिल्लाने पर मुंह दबाया और मारकर नदी में फेंक देने की धमकी दी।
बालिका ने बताया था कि फूफा उसे घर या खेत में अकेला मिलते ही शारीरिक छेड़छाड़ करते जिससे तकलीफ होती थी। कुछ दिन बाद बालिका अपनी मां के साथ मामा के यहां गई और यहां दोनों को घटना की जानकारी दी। महिदपुर रोड थाने में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांच के बाद न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया। पॉक्सो एक्ट मामलों के विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई। उप निदेशक अभियोजन राजेंद्र कुमार खांडेगर के मार्गदर्शन में पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमलसिंह गोयल ने की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।









