1 नवंबर से दिल्ली में किन गाड़ियों की होगी नो एंट्री?

दिल्ली में सर्दियों के साथ ही वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगती है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की आवाजाही पर सख्ती शुरू कर दी है। इसी कड़ी में 1 नवंबर 2026 से राजधानी में नए वाहन प्रवेश प्रतिबंध लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत BS-VI से कम उत्सर्जन मानक वाले दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड पेट्रोल और डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। नए नियमों के मुताबिक BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि, इसके लिए जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। ऐसे में अगर आप भी दूसरे राज्य से कार या बाइक लेकर दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले जान लें कि आपकी गाड़ी इन नियमों के दायरे में आती है या नहीं।
क्या है BS-VI नियम और क्यों किया गया लागू?
BS-VI यानी भारत स्टेज-6 वाहनों के लिए निर्धारित प्रदूषण उत्सर्जन मानक है। इसके तहत गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। पेट्रोल और डीजल वाहनों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें हवा को प्रदूषित करती हैं।
इसी समस्या को कम करने के लिए सरकार ने वाहनों के लिए अलग-अलग उत्सर्जन मानक तय किए हैं। पहले देश में BS-I से लेकर BS-IV तक के मानक लागू थे। इसके बाद 1 अप्रैल 2020 से BS-VI मानक लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है।
1 नवंबर से किन वाहनों को नहीं मिलेगी दिल्ली में एंट्री?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड ऐसे पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा, जो BS-VI उत्सर्जन मानक को पूरा नहीं करते हैं। इसमें BS-IV और उससे पुराने मानक वाले वाहन शामिल हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाली BS-VI मानक से कम वाली डीजल बसों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वहीं, BS-VI मानक वाले वाहन, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां नियमों के तहत दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगी। अधिसूचना में जिन वाहनों को विशेष छूट दी गई है, उन्हें भी संबंधित शर्तों के अनुसार अनुमति मिलेगी।
दिल्ली में कौन-कौन से वाहन जा सकेंगे?
नए प्रतिबंधों के बीच कुछ श्रेणियों के वाहनों को राहत दी गई है। इनमें शामिल हैं:
- BS-VI मानक वाले पेट्रोल और डीजल वाहन
- CNG से चलने वाले वाहन
- इलेक्ट्रिक वाहन
- अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त वाहन
हालांकि, इन वाहनों के लिए भी लागू नियमों और जरूरी दस्तावेजों का पालन करना अनिवार्य होगा।
BS-IV गाड़ी लेकर पहुंचे तो वापस लौटना पड़ेगा या कटेगा चालान?
नए नियम लागू होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई व्यक्ति BS-IV या उससे पुरानी गाड़ी लेकर दिल्ली पहुंचता है, तो उसके साथ क्या होगा? दरअसल, प्रतिबंधित वाहनों को दिल्ली की सीमा पर ही रोका जा सकता है। अगर जांच के दौरान गाड़ी नए उत्सर्जन मानकों के मुताबिक नहीं पाई जाती है, तो उसे राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे में वाहन चालक को वापस लौटना पड़ सकता है। हालांकि, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जारी एडवाइजरी में इस उल्लंघन के लिए किसी एक निश्चित चालान राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर मामले में एक तय रकम का चालान काटा जाएगा।
BS-VI गाड़ी के लिए भी जरूरी है वैध PUC सर्टिफिकेट
अगर आपकी गाड़ी BS-VI मानक वाली है, तब भी सिर्फ इसी आधार पर दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। वाहन के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी PUCC होना भी जरूरी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में साफ किया गया है कि वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर BS-VI वाहन को भी प्रवेश से रोका जा सकता है। इसलिए दिल्ली जाने से पहले अपने वाहन का PUC जरूर चेक कर लें।
दूसरे राज्यों के ट्रक और बस चालकों के लिए भी नियम
नए प्रतिबंधों का असर सिर्फ निजी कारों तक सीमित नहीं है। दूसरे राज्यों से आने वाली गैर-BS-VI डीजल बसों पर भी रोक रहेगी। वहीं, ऐसे ट्रक और मालवाहक वाहन जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं है, उन्हें शहर के अंदर से गुजरने के बजाय ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहनों पर भी लागू प्रतिबंधों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
दिल्ली जाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान
अगर आप दूसरे राज्य से अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली जाने वाले हैं, तो यात्रा से पहले ये बातें जरूर जांच लें:
- आपकी गाड़ी BS-VI मानक की है या नहीं।
- वाहन का रजिस्ट्रेशन किस राज्य में हुआ है।
- गाड़ी पेट्रोल, डीजल, CNG या इलेक्ट्रिक में से किस श्रेणी में आती है।
- वाहन का PUC सर्टिफिकेट वैध है या नहीं।
- आपकी गाड़ी किसी विशेष छूट की श्रेणी में आती है या नहीं।









