Batla House Encounter Case:आतंकी आरिज को फांसी की सजा

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को इंडियन मुजाहिदीन (IM) के आतंकी आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है। आरिज को दिल्ली में 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में 8 मार्च को दोषी करार दिया था।

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एनकाउंटर के दौरान आरिज भाग निकला था। 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे। आरिज को इसी मामले में सजा सुनाई गई है।दिल्ली के बाटला हाउस में 19 सितंबर 2008 की सुबह एनकाउंटर हुआ था। उससे ठीक एक हफ्ता पहले 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 जगहों पर ब्लास्ट हुए थे। तीन जिंदा बम भी मिले थे। 50 मिनट में हुए इन पांच धमाकों में करीब 39 लोग मारे गए थे।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल धमाकों की जांच कर रही थी, तब वह बाटला हाउस में एल-18 नंबर की इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुंच गई थी। वहां इंडियन मुजाहिद्दीन के संदिग्ध आतंकियों से मुठभेड़ हुई। मरने वाले दो संदिग्ध आजमगढ़ के थे। दो गिरफ्तार हुए थे। एक फरार हो गया था।इस एनकाउंटर में टीम का नेतृत्व कर रहे मोहन चंद्र शर्मा को तीन गोलियां लगी थीं और उसी दिन उनकी होली फैमिली अस्पताल में मौत हो गई थी। इस दौरान मानवाधिकार संगठनों ने बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच के आदेश भी दिए थे। दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट मिली थी। 2013 में अदालत ने शर्मा की हत्या के आरोप में शहजाद अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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