डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप

नईदिल्ली,एजेंसी। बच्चों की मौत के मामलों के बाद केंद्र सरकार अब कफ सिरप की बिक्री पर सख्त नियम लाने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके अनुसार, अब कफ सिरप समेत किसी भी तरह का सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) के नहीं बेचा जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत ड्रग्स (संशोधन) नियम, 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें ड्रग्स रूल्स, 1945 की शेड्यूल-के से ‘सिरप’ शब्द हटाने का प्रस्ताव है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Advertisement
चेतावनी के बाद कदम- यह कदम डब्ल्यूएचओ की चेतावनी और देश में सामने आए गंभीर मामलों के बाद उठाया गया है। फिलहाल ड्राफ्ट पर 30 दिनों तक लोगों से सुझाव मांगे गए है।
Advertisement









