यूपीआई से ऑनलाइन 2000 रुपए भी डलवा लिए, शराब के नशे में धुत्त थे 6 बदमाश
अक्षरविश्व न्यूज:उज्जैन। शहर में गुंडे बदमाश इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि गली मोहल्लों में हफ्तावसूली और चाकूबाजी आम बात हो गई है, लेकिन यह गुंडे बदमाश दूसरे शहरों से उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर उनके साथ न सिर्फ मारपीट कर रहे हैं बल्कि रुपए, मोबाइल भी छीन रहे हैं। शनिवार रात शांति पैलेस चौराहे पर जाम में फंसी एक श्रद्धालु की कार से दूसरी कार में मामूली खरोच लग गई। इसी बात पर दूसरी कार में बैठे नशे में धुत्त बदमाशों ने प. बंगाल के व्यक्ति से न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उनसे यूपीआई के माध्यम से अपने खाते में 2000 रुपए भी डलवाए। खास बात यह कि पुलिस केस दर्ज करने के 15 घंटे बाद तक बदमाशों के नाम पता नहीं कर पाई थी।
मैं तारीजौत पोस्ट ऑफिस न्यू रंगिया सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूं। खंडवा में नौकरी करता हूं। शनिवार को प. बंगाल से रिलेटिव उज्जैन दर्शन के लिए आए थे। उनका मैसेज मिला तो उन्हें रिसीव करने अपनी बंगाल पासिंग कार से उज्जैन आ रहा था। रात करीब 9.30 बजे इंदौर-उज्जैन मार्ग शांति पैलेस चौराहा पर वाहनों का जाम लगा था। मैं अपनी कार धीमी गति से चला रहा था। इस बीच एक कार से मेरी कार टच हो गई। उसमें 6 युवक बैठे थे। 5 युवक कार से उतरे और उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी।
हालांकि दूसरी कार में कोई नुकसान नहीं हुआ था फिर भी युवकों ने मेरी कार सडक़ की साइड में लगवाई और कार से नीचे उतरने को कहा। एक युवक ने कार का ग्लास खुलवाकर कॉलर पकड़ ली, दूसरे ने कार की चाबी निकाली। एक बदमाश ने मोबाइल छीन लिया। यहां पुलिसकर्मी भी खड़े थे। उन्होंने बदमाशों से बचाया नहीं बल्कि थाने जाकर मामला निपटाने को कह दिया। मैंने युवकों से कार की चाबी और मोबाइल वापस लिया व थाने चलने को कहा। मैंने थाने का रास्ता नहीं देखा था।
लोगों से पूछते हुए थाने की ओर रवाना हुआ। थाने से करीब 100 मीटर पहले ही कार एमपी 13 जेडई 9011 में बैठे शराब के नशे में धुत्त 6 युवकों ने मेरी कार को ओवरटेक कर रोक लिया। उन्होंने फिर गाली-गलौज की और मेरे मोबाइल से यूपीआई के माध्यम से 2000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। नीलगंगा थाने रिपोर्ट लिखाने पहुंचा तो पुलिस ने काफी देर तक एफआईआर दर्ज नहीं की। बाद में पुलिस ने कार एमपी 13 जेडई 9011 के चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 126-2, 119-1, 296, 3-5 के तहत केस दर्ज किया।
(फरियादी-रमेंद्र कुमार पिता अवध किशोर कुमार निवासी वेस्ट बंगाल के अनुसार)