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GST के दो स्लैब की मंजूरी, अब 5 और 18 प्रतिशत का स्लैब ही

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने निम्न और मध्यम वर्ग की दीवाली जगमग करने की तैयारी कर ली है। जीएसटी काउंसिल ने 12 और 28 प्रतिशत के स्लैब को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ दो स्लैब 5 और 18 फीसदी रहेंगे। बीमा से जीएसटी पूरी तरह हटा दिया है। इससे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी सस्ती होगी। इन पर अब तक 18 टैक्स लग रहा था।

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काउंसिल की 56वीं बैठक में करीब 11 घंटे चले मंथन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी के अब सिर्फ दो स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत ही होंगे। 28 प्रतिशत और 12 प्रतिशत स्लैब खत्म कर दिए हैं और इनके दायरे में जो आइटम थे, उन्हें 5 और 18 प्रतिशत में मर्ज कर दिया है।

इससे रोटी-पराठा से लेकर हेयर ऑयल, टीवी-एसी लेकर जूते-कपड़े समेत आम उपभोग की अधिकतर वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। नई टैक्स दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इसी दिन से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। सीतारमण के मुताबिक कैंसर समेत 33 जीवन रक्षक दवाओं पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पूरी तरह जीएसटी मुक्त हो गए हैं यानी इनके प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे। अभी इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। सभी ऑटो पार्ट्स पर एक जैसा 18 प्रतिशत जीएसटी होगा। जबकि सीमेंट और तिपहिया वाहनों पर यह 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया है।

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स्वास्थ्य और जीवन बीमा सस्ता

स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी इन पर 18त्न जीएसटी लगता है। नए फैसले के बाद आपका प्रीमियम बहुत कम हो जाएगा। मान लें कि किसी स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम अभी 18 हजार रु. है तो 18% जीएसटी इसमें से हटा दें तो प्रीमियम करीब 3240 रुपए कम हो जाएगा। इससे लोग स्वास्थ्य बीमा लेने को आगे आएंगे। बता दें कि देश में अभी 57 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्वास्थ्य तो 31 करोड़ के पास जीवन बीमा है, जो कुल आबादी का 39% है।

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रोजाना की चीजें सस्ती

18% से 5%: हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम

12% से 5% : बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड्स, प्री-पैक नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बर्तन, फीडिंग बॉटल, बच्चों के इस्तेमाल वाले नैपकीन, विलनिकल डायपर, सिलाई मशीन और उसके पुर्जे। इसके अलावा, हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, ग्रेनाइट ब्लॉक्स पर अब 5% टैक्स लगेगा। इन पर अभी 12%लग रहा था।

5% से शून्य: अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना, पनीर, रोटी और खाकरा, पराठा, ब्रेड समेत सभी भारतीय रोटी।

शिक्षण सामग्री

12% से शून्य: नक्शे, चार्ट और ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, कॉपी और नोटबुक ।

5% से शून्य: इरेजर।

कृषि उपकरण

18% से 5%: ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स

12% से 5%: ट्रैक्टर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, बागवानी मशीनें।

स्वास्थ्य क्षेत्र

18% से शून्य: व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा

12%से 5%: ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, डायग्नॉस्टिक किट, टेस्ट स्ट्रिप्स, चश्मे और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ।

ऑटोमोबाइल

28% से 18%: पेट्रोल/डीजल हाइब्रिड, एलपीजी-सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 एमएम तक), डीजल व डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी और 4000 एमएम तक), तीन पहिया वाहन, मोटरसाइकिल (350 सीसी तक), माल ढुलाई वाहन सभी ऑटो पार्ट्स पर अब एक जैसा यानी 18त्न लगेगा।

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स

28% से 18%: एयर कंडीशनर, टीवी (32 इंच से ऊपर, एलईडी और एलसीडी समेत), मॉनिटर और प्रोजेक्टर, डिश वॉशिंग मशीन।

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