GST Council Meeting:Health और टर्म इंश्योरेंस नहीं होंगे सस्ते

जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में आयोजित की गई, इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री इस मीटिंग में शामिल हुए.
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जीएसटी काउंसिल की ये बैठक इस वजह से खास मानी जा रही थी कि इसमें सरकार टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और सीनियर सिटीजन के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST की दरों में छूट दे सकती थी, लेकिन जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में फिलहाल इस मुद्दे को टाल दिया गया है.
जीएसटी परिषद ने शनिवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर कर की दर घटाने का फैसला टाल दिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में तय हुआ कि इस संबंध में कुछ और तकनीकी पहलुओं को दूर करने की जरूरत है. इस बारे में आगे विचार-विमर्श के लिए जीओएम को काम सौंपा गया.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के उनके समकक्षों की मौजूदगी वाली परिषद ने यह फैसला किया. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों पर कराधान के बारे में फैसला करने के लिए बीमा पर जीओएम की एक और बैठक होगी.
जनवरी में दोबारा होगी इसपर चर्चा
”कुछ सदस्यों ने कहा कि और चर्चा की जरूरत है. हम (जीओएम) जनवरी में फिर मिलेंगे.” परिषद ने चौधरी की अध्यक्षता में बीमा पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया है, जिसने नवंबर में अपनी बैठक में सावधि जीवन बीमा पॉलिसियों के बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति जताई थी.
साथ ही स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दिए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है. वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का भी प्रस्ताव है. हालांकि, पांच लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा.