उज्जैन। जीएसटी काउंसिल की हाल में हुई बैठक के बाद जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 20 हजार रुपए तक किराया लेने वाले निजी हॉस्टलों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले 12 प्रतिशत टैक्स प्रस्तावित हुआ था। यह हॉस्टल संचालकों के लिए बड़ी राहत है।
हॉस्टल संचालकों को मिलने वाली इस छूट के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद पहले ही निर्णयों के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। इसमें हॉस्टलों पर प्रस्तावित 12 प्रतिशत जीएसटी रद्द करने का भी निर्णय है। इस छूट के लिए छात्र -छात्रा को हॉस्टल में न्यूनतम 90 दिन रहना अनिवार्य होगा। जानकारों के अनुसार इससे आम लोगों को राहत मिलेगी।