उज्जैन। जीएसटी व्यापारियों के लिए 2023-24 का वार्षिक रिटर्न भरने का फॉर्म पोर्टल पर जारी हो गया है। आईटीसी के रिटर्न से जुड़ी समस्या दूर कर दी गई है। रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। व्यापारियों को रिटर्न भरने के लिए सिर्फ ढाई महीने का समय मिलेगा।
जानकारों के अनुसार इस साल सरकार ने रिटर्न फॉर्म में इनपुट टैक्स क्रेडिट करने से जुड़ी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। पिछले साल तक ऐसा होता था कि व्यापारी इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2 बी के अनुसार लेता था, लेकिन वार्षिक रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा जीएसटीआर 2 ए के हिसाब से ऑटो पॉप्युलेट होता था। इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि 2 ए और 2बी के डेटा में फर्क होता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस साल भरे जाने वाले रिटर्न में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखेगा, वह करदाता द्वारा हर महीने क्लेम की हुई जीएसटीआर 2 बी से ही उठाया जाएगा और ऑटो पॉप्युलेट होगा। इससे किसी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा, तो भरना है फॉर्म
जीएसटी करदाता में से उन्हीं को जीएसटी रिटर्न भरना है, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसे करदाता को जीएसटीआर 9 भरना है और 5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वालों के लिए जीएसटी आर 9 सी रिटर्न भरना जरूरी है। इस बार रिटर्न में कोई बदलाव नहीं किया है।
ऐसे में बीते वर्षों से जो जानकारी दी जा रही है, वही मांगी गई है। यदि कोई डीलर जीएसटीआर-9 नहीं भर पाता है तो प्रतिदिन 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। केंद्र के जीएसटी और राज्य के जीएसटी दोनों के लिए अलग-अलग 100 रुपए प्रतिदिन पेनाल्टी होती है यानी कि 200 रुपए प्रतिदिन।