प्रदेश सरकार बहुमंजिला और बड़े भवनों में फायर सेफ्टी को लेकर सख्त

By AV NEWS

सर्टिफिकेट नहीं लिया तो रोज देना होगा 500 से 1000 रुपए तक जुर्माना

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:बहुमंजिला और बड़े भवन में आग लगने घटनाओं के मद्देनजर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लेने वालों पर सरकार सख्ती बरतने जा रहीं है। सर्टिफिकेट नहीं लेने वालों के खिलाफ भवन मालिकों को 500 रुपए या 1000 रुपए रोज के हिसाब से अर्थदंड लिया जाएगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे।

प्रदेश में पहली बार सरकार ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को लेकर कड़े कदम उठाने जा रही है। सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले भवन मालिकों को 500 रुपए या 1000 रुपए रोज के हिसाब से अर्थदंड के नोटिस दिए जाएंगे। इसके बाद वसूली भी सख्ती से होगी। दरअसल, फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र लेने के आदेश 16 दिसंबर 2022 को हुए थे।

इस आदेश के दो महीने बाद से अब तक जिसने प्रमाण पत्र नहीं लिए, उन्हें नोटिस भेजे गए हैं। 16 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2024 के बीच प्रमाण पत्र नहीं लेने वालों पर 500 रु. रोज व इसके बाद भी प्रमाण पत्र न लेने वालों पर 1000 रुपए रोज के हिसाब से जुर्माना लगेगा।

सर्टिफिकेट लेना जरूरी क्यों?

नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों के तहत 15 मीटर ऊंचे सभी भवन, एक तल पर 500 वर्गमीटर से ज्यादा बने क्षेत्रफल वाले सभी भवन, सभी होटल-अस्पताल जिसमें 50 से ज्यादा बेड हों, इनके लिए प्रमाण पत्र जरूरी है। आवासीय, धार्मिक या सामुदायिक भवनों को यह प्रमाण पत्र लेना जरूरी नहीं है।

ऐसे भवनों की बिल्डिंग परमिशन लेने के दौरान ही फायर सेफ्टी प्लान लेना होगा। तभी भवन का निर्माण करवाया जा सकेगा।

यह अर्थदंड प्रॉपर्टी आईडी के साथ जोड़कर भी लिया जा सकता है या निगम अमला नोटिस देकर भी दंड वसूल सकता है।

बड़े भवनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र लेने के दौरान ये तकनीकी खामियां दूर की जा
सकती हैं।

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