सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 स्टूडेंट्स ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी।
इसमें बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द कर एसआईटी जांच की मांग की गई थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA से कहा- NEET UG की पवित्रता प्रभावित हुई है। हमें इसका जवाब चाहिए।
8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।