पैक्ड फूड पर वार्निंग लेबल हो

नईदिल्ली (एजेंसी) सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर पैक्ड फूड पर चेतावनी वाली लेबलिंग को लेकर नए नियम बनाए। कोर्ट ने ये आदेश एक पीआईएल पर सुनवाई के दौरान दिया। इसमें मांग की गई थी कि हर पैक्ड खाने की चीज पर फ्रंट पर साफ चेतावनी दी जाए। इससे लोग यह जान सकें कि उस चीज में कितना शुगर, नमक या हानिकारक फैट है।

केंद्र ने कहा- एक्सपर्ट कमेटी सुझावों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 14 हजार से ज्यादा सुझाव और रिपोर्ट्स इस मुद्दे पर आ चुकी हैं। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो इन सुझावों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि यह समिति जल्दी से जल्दी रिपोर्ट तैयार करे ताकि उसी आधार पर एफएसएसएआई लेबलिंग नियमों में संशोधन किया जा सके। आईसीएमआर ने चेताया था- पैकेज्ड फूड पर लगे लेबल के दावे भ्रामक हो सकते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के तहत हैदराबाद बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने भारतीयों के लिए डाइटरी गाइडलाइन जारी की है।









