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Unlock-2 Guideline :मध्यप्रदेश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

मध्यप्रदेश सरकार ने अनलॉक की नई गाइड लाइन जारी कर दी है। इसमें शॉपिंग मॉल के साथ जिम, रेस्टोरेंट, क्लब, फिटनेस सेंटर और खेल स्टेडियम को भी खोलने की इजाजत दे दी है।मॉल सहित सभी प्रकार की दुकानें, प्रतिष्ठान और निजी दफ्तर पूरी क्षमता के साथ सुबह नौ बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट, जिम, फिटनेस सेंटर, क्लब को 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे।

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सरकारी दफ्तरों में 100% स्टाफ बुलाया जा सकेगा। स्वीमिंग पुल और सिनेमा घर अभी बंद ही रहेंगे। स्कूलों में केवल ऑनलाइन क्लास चलेगी। कोचिंग भी बंद ही रहेंगे। शादी में दोनों पक्षों के कुल 50 लोग शामिल हो सकेंगे।

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राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के बाद जिला क्राइसिस कमेटियां अपने अनुसार छूट को लेकर आदेश जारी करेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश में बुधवार से जिलेवार भी गाइड लाइन जारी होगी। यह गाइड लाइन 30 जून तक के लिए है। उसके बाद रिव्यू कर नए सिरे से 1 जुलाई की स्थिति में नई गाइड लाइन जारी की जाएगी।

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ऐसे रहेगी नई छूट :

सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और निजी दफ्तर : सुबह नौ से रात 8 बजे तक

शॉपिंग मॉल : सुबह नौ से रात 8 बजे तक

जिम और फिटनेस सेंटर : सुबह 6 से रात 8 बजे तक

मंदिर-मस्जिद खुलेंगे : एक समय में 6 अधिक से लोग नहीं जा सकेंगे

रेस्टाेरेंट और क्लब : 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुल सकेंगे

होटल और लॉज : पूरी क्षमता के साथ सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे

सरकारी दफ्तर : 100% स्टाफ बुलाया जा सकेगा।

खेल स्टेडियम : बगैर दर्शकों के खेलकूद गतिविधि हो सकेगी।

पूरे प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। जनता कर्फ्यू प्रत्येक रविवार को पूर्ववत रहेगा जो प्रत्येक शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा।

राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के बाद जिला क्राइसिस कमेटियां अपने अनुसार छूट को लेकर आदेश जारी करेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश में बुधवार से जिलेवार भी गाइड लाइन जारी होगी। यह गाइड लाइन 30 जून तक के लिए है।

 

 

 

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