यह कैसा शुभारंभ…! बीच सडक़ पर म्यूजिक कंसर्ट, डीजे की धमक, कचरा भी खुले में डंप

द क्रश कॉफी ने सारे नियम किए ‘क्रश’

  • नगर निगम से अनुमति नहीं ली
  • उपायुक्त बोले, कार्रवाई जरूर होगी
  • 10 कदम की दूरी पर बैठी पुलिस अंजान रही
  • शिकायत पर भी टस से मस नहीं हुई पुलिस

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। महाकाल वाणिज्य केंद्र में जबरदस्त शोर-शराबा हुआ। सडक़ पर ही सूफी कन्सर्ट। नगर निगम की सडक़ पर बड़ा आयोजन और कचरा पड़ोस के प्लॉट पर। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर किसी का नियंत्रण नहीं। यानी नियम, कानून-कायदे कुछ नहीं। वीडियो वायरल हुए। शिकायतें हुईं। आयोजन द क्रश कॉफी के उज्जैन के नए आउटलेट की ओपनिंग का है। व्यवस्था संभालने के लिए बाउंसर तैनात थे। अक्षर विश्व को भी पाठकों ने शिकायतें कीं। नगर निगम के उपायुक्त ने कहा, शिकायत मिली है कार्रवाई होगी।

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पाठकों से मिली शिकायत के अनुसार महाकाल वाणिज्य केंद्र में नानाखेड़ा थाने से कुछ ही दूरी पर क्रश कॉफी कैफे के शुभारंभ का अवसर था। जिस सडक़ पर नानाखेड़ा थाना है उसी सडक़ पर थाने से दस कदम की दूरी पर भव्य साउंड सिस्टम, स्टेज, टेंट लगाकर आयोजन किया गया। सूफी गानों की प्रस्तुति घंटो तक तेज आवाज में चलती रही और क्षेत्र में रहने वाले लोगों के घरों में आवाज की धमक महसूस होती रही। नानाखेड़ा थाने पर कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई भी पुलिसकर्मी नियम विरुद्ध हो रहे इस आयोजन को बंद कराने नहीं पहुंचा।

सफाई का तनिक भी ख्याल नहीं…
मिली शिकायत के अनुसार आयोजकों ने कैफे के उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया। खानपान की व्यवस्था भी की गई। कायदे से कचरा डस्टबीन में डंप होना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया। कचरा सामने प्लॉट में डाल दिया गया। इस संबंध में नगर निगम को शिकायत की गई। लोगों का कहना था कि आयोजन हों, इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी के प्लॉट में गंदगी फैलाना कहां का न्याय है।

आयोजकों द्वारा इस तरह पड़ोस के प्लॉट और सरकारी जमीन पर फेंका कचरा।

सडक़ पर आयोजन की अनुमति नहीं
नगर निगम का नियम है कि कोई भी व्यक्ति निगम की अनुमति बिना अपने घर या दुकान के सामने मंच बना कर आयोजन नहीं कर सकता। इसके लिए नगर निगम से अनुमति ली जाती है। इसके बदले नगर निगम सामान्य शुल्क लेता है। वहीं दूसरी ओर पिछले दिनों कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आदेश जारी किए थे कि सार्वजनिक आयोजन के लिए आयोजक को अनुमति लेना होगी। डीजे बजाने के नियमों का पालन करना होगा। निर्धारित ७० डेसीबल से ज्यादा आवाज नहीं होना चाहिए। यहां हुए आयोजन के बारे में शिकायत मिली है कि ऐसे किसी नियम का पालन नहीं किया गया।

 

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जागरुकता ऐसी भी
इंदौर इसलिए, इंदौर है। वहां एक युवती ने कचरा डंप करने की युक्ति निकाली। वह कार में बैठी और निर्जन स्थल पर कचरा डाल कर चलती बनी। उसकी कार के नंबर से उसे तलाशा गया। इंदौर नगर निगम ने उस पर २२ हजार का जुर्माना लगाया गया। इस घटना की पूरे प्रदेश में चर्चा रही। अब देखना होगा कि उज्जैन में हुए इस आयोजन के आयोजकों पर उज्जैन नगर निगम क्या कार्रवाई करती है।

शिकायत मिली है कार्रवाई होगी
नगर निगम के उपायुक्त, अतिक्रमण एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी संजेश गुप्ता का कहना है कि इस आयोजन को लेकर नगर निगम की ओर से अनुमति नहीं ली गई। नियमानुसार अनुमति लेना थी। कचरा डंप करने के लिए नगर निगम की ओर से गाडिय़ां चलाई जा रही हैं। नागरिक गीला-सूखा कचरा उसमें डाल रहे हैं। कैफे ने जो अनियमितताएं बरती हैं, उसकी जांच होगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई करेंगे
डीजे और साउंड सिस्टम निर्धारित डेसीबल में बजाने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं। नानाखेड़ा थाने के सामने नियम का उल्लंघन हुआ इसकी जानकारी नहीं है। संबंधित अफसरों से जानकारी लेकर कार्रवाई करेंगे।
प्रदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक

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