ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट में 75 प्रतिशत अंक लाना होगा

पहले 60 प्रतिशत अंक जरूरी था, कार्ड में नाम-पता बदलवाना फ्री
भोपाल। अगर आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो अब टेस्ट में पास होने के लिए 75 प्रतिशत अंक लाना होगा। पहले टेस्ट में पास होने के लिए कम से कम 60 प्रतिशत अंक जरूरी था। परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत कम से कम 30 मिनट का सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल देखने के बाद टेस्ट पास करना जरूरी होगा। इसके अलावा सरकार ने आधार वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन मिलने वाली कुछ सर्विस की फीस माफ करने का प्रस्ताव दिया है।
इसमें कार्ड में नाम, पता बदलवाने जैसी सर्विस शामिल हैं। अब नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या पुराना रिन्यू कराने पर आपको साधारण कागज के बजाय फॉर्म 7 वाला मजबूत और वाटरप्रूफ पीवीसी कार्ड ही मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस के दस्तावेज के लिए पहचान, उम्र और पते के सबूत के तौर पर आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ई-राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस में 15 दिन में नाम-पता बदले जाएंगे
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस में अपना नाम, पता या कोई अन्य जानकारी बदलवाने के लिए आवेदन करते हैं, तो आरटीओ अधिकारी को 15 दिन के अंदर आपका काम पूरा करना होगा या आवेदन खारिज करना होगा। यदि आपका आवेदन किसी वजह से रिजेक्ट किया जाता है, तो आरटीओ को उसका सही और स्पष्ट कारण भी लिखित में बताना होगा।
आधार वेरिफिकेशन से फ्री में नाम-पता बदलवाएं
अगर आप ऑनलाइन अपने आधार वेरिफिकेशन के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस में नाम या पता बदलवाते हैं, तो आपसे एक भी रुपया फीस नहीं ली जाएगी। डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नाम, पता और अन्य पर्सनल डिटेल्स अपडेट करने का शुल्क पूरी तरह माफ करने का प्रस्ताव रखा है।
सरकार ने इस नए नियम का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और आम जनता व विशेषज्ञों से 30 दिनों के भीतर सुझाव या आपत्तियां मांगी हैं। लोगों से मिले फीडबैक की समीक्षा करने के बाद ही इन नए नियमों को अंतिम रूप से लागू किया जाएगा।









