अधिक क्रेडिट क्लेम पर ब्लाक होगा जीएसटी का रिटर्न फार्म

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया नियम लागू

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के नियम में सख्ती का दौर जारी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर नया नियम लागू कर दिया है। अधिक क्रेडिट क्लेम करने पर जीएसटी का रिटर्न फार्म ब्लाक हो जाएगा। ऐसी कार्रवाई से पहले जवाब देने के लिए सिर्फ सात दिन का समय मिलेगा।

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सीबीआइसी ने अधिसूचना के जरिए नया नियम 88 डी शामिल कर दिया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यवसायी ने अपने जीएसटीआर-3 बी को भरते समय क्रेडिट क्लेम किया है। जीएसटीआर-2बी में दिख रही क्रेडिट से ज्यादा है तो विभाग तय राशि से ज्यादा क्रेडिट लेने पर संबंधित व्यवसायी को नोटिस जारी करेगा। जानकारों के अनुसार, देश में कई ऐसे लोग हैं, जो फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट से शासन के राजस्व की हानि कर रहे हैं। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शासन नियमों को सख्त करता जा रहा है। हालांकि, ताजा नियम जरूरत से ज्यादा सख्त है।

सात दिन में देना होगा जवाब

नोटिस सिर्फ ऑनलाइन जारी होगा। इसमें व्यवसायी ब्याज समेत क्रेडिट वापस करें या सात दिन में ही व्यवसायी को जवाब देना होगा। विभाग संतुष्ट नहीं हुआ व निर्धारित सात दिवस की अवधि में मय ब्याज के राशि जमा नहीं करते हैं, तो विभाग व्यवसायी का अगले महीने का रिटर्न फार्म जीएसटीआर-वन ब्लाक कर देगा। वह रिटर्न ही नहीं जमा कर सकेगा। इसके बाद उस पर क्लेम की गई राशि की वसूली के नोटिस अलग-अलग धाराओं में जारी होंगे।

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कई कारणों से हो सकता है अंतर

दरअसल, वास्तविक इनपुट टैक्स क्रेडिट में बहुत से कारणों से अंतर हो सकता है। जैसे किसी व्यापारी ने बीते माह के अंत: में माल क्रय किया था। डिलीवरी अगले माह में मिली हो, तो अगले महीने के रिटर्न में वह क्रेडिट क्लेम करता है। पिछली कोई क्रेडिट भूलवश रहने से भी वह नहीं दिखती। माल आयात करने जैसे भी कई अन्य कारण हैं। लिहाजा सख्त नियम अब छोटे-मध्यम कारोबारियों को परेशान करने वाला साबित होगा। नियम पालन के लिए दी गई 7 दिन की अवधि बहुत कम है। किसी व्यवसायी का जीएसटीआर-वन यानी रिटर्न यदि ब्लाक कर दिया तो उस व्यापारी से जितने भी व्यवसायियों ने माल क्रय किया होगा या सेवा प्राप्त की गई होगी, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई टैक्स क्रेडिट प्राप्त नहीं होगी।

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