इंदौर शर्तों के साथ हुआ अनलॉक

इंदौर में कोरोना की साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से अधिक रहने की वजह से 1 जून से बहुत अधिक रियायत नहीं मिली है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने तय किया है कि चरणबद्ध तरीके से ही इंदौर को अनलॉक किया जाए। किराना दुकान सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:00 बजे तक खुलेंगी। थोक दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 8 से 5 बजे तक खुलेंगी। चोइथराम, निरंजनपुर सब्जी मंडी सहित सभी थोक मंडी बंद रहेगी लेकिन मोहल्ले में दुकानों से बिक्री हो सकेगी। शनिवार और रविवार को पूरी तरह जनता कर्फ्यू रहेगा। मंदिर-मस्जिद सहित पूजा स्थल बंद रहेंगे। शराब दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।

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चश्मे की दुकानें खुलेंगी। ऑटो रिक्शा में दो सवारी को ही बैठाने की अनुमति है। 15 जून तक शादी ब्याह के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सामाजिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक आयोजनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। मेले और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। स्कूल कॉलेज व शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी। शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल बंद रहेगा। रोजाना रात 10 से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राज्य सरकार से मिली गाइडलाइन में भी कुछ गतिविधियों, जैसे- रैली, धरना, खेल गतिविधियां, शाॅपिंग मॉल, आदि को खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। वहीं, किराने के साथ ही कंस्ट्रक्शन को ओपन कर दिया गया है। सर्विस सेंटर भी अब सप्ताह में 5 दिन खुल पाएंगे।

 

 

 

 

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