कोरोना फैलने की गति को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

शुजालपुर। कलेक्टर दिनेश सक्सेनाा ने कोरोना मरीजो की बढ़ती संख्या को देखते हूुए शुक्रवार को नई दिशा निर्देश जारी करते हुए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए।एसड़ीएम प्रकाश कस्बे ने जानकारी देते हुए कहा कि दीपावली एवं विभिन्न मिलन समारोंह का प्रभाव आने वाले दिनों में और अधिक संख्या में कोविड मरीजों के आने की संभावना को देखते हुए। वही आने वाले दिनों में विवाह समारोह आदि के आयोजन में बढ़ती भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने एवं मास्क नहीं लगाने से संक्रमण की गति बढऩे की संभावना को देखते हुए समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों को रोकने तथा कोरोना संक्रमण की दर में कमी लाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर जैन ने समस्त जिले में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेशजारी किए गए है।

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इसलिए शुजालपुर अनुभाग में भी आदेश के परिपालन में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। कस्बे ने आगे बताया कि आदेश के परिपालन में सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में आमंत्रित एवं शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया गया है। जिसके अनुसार आयोजनकर्ता अधिकतम 200 लोगों को आमंत्रित कर सकेंगे। आयोजकों को कार्यक्रम की रूपरेखा एवं आमंत्रित सदस्यों की संख्या बताते हुए संबंधित थाने में लिखित सूचना देकर पावती प्राप्त करनी होगी। इस पावती के आधार पर ही आयोजन स्थल के स्वामी, टेंट संचालक, केटरर आदि द्वारा अपनी सेवाएं दी जा सकेंगी। अर्थात 200 से अंदर आमंत्रितों की संख्या सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता के साथ- साथ आयोजन स्थल स्वामी, टेंट संचालक एवं रसोईए की भी रहेगी। केवल विवाह समारोह में 100 (लाईट-बैंड सहित) एवं माता पूजन में 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे लेकिन कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।

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