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बकाया संपत्ति और जलकर में छूट…

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को

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अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:नेशलन लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को किया जा रहा है। इसमें नगर निगम द्वारा बकाया कर के जमा करने पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए नगर निगम के झोन स्तर पर व्यवस्था की जा रही है। नेशनल लोक अदालत अंतर्गत संपत्ति कर एवं जल कर के बकायादारों को विशेष छूट प्रदान की जाएगी। करदाता अपना बकाया जमा कर विशेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने बताया कि आम करदाताओं की सुविधा के लिए सभी झोन कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत अंतर्गत संपत्ति कर जमा कराए जाने के क्रम में विशेष व्यवस्थाएं की हैं। करदाता संपत्ति कर संबंधित झोन कार्यालय में एवं जल कर चामुण्डा माता चौराहा पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यालय में जमा करा सकेंगे।

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इस तरह मिलेगी छूट

संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया है, उसमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए से अधिक तथा एक लाख रुपए तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपए से अधिक बकाया है, उसमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

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जल कर जमा करने पर भी छूट का लाभ

जल कर उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, उसमें अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उसमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी।

ऑनलाइन जमा करें बकाया कर

करदाताओं को ऑनलाइन कर जमा करने की भी सुविधा है, वे नगर निगम, की वेबसाइट पर जाकर कर की राशि जमा कर सकते हैं।

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