राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत, 11 दिन बाद आएंगे जेल से बाहर

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजपाल यादव के लिए राहत की खबर सामने आई है। 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में जेल में बंद राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। यह शादी 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में संपन्न होनी है।
राजपाल यादव 11 दिन बाद जेल से बाहर आ सकेंगे। उन्हें 18 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट ने अभिनेता को जेल से बाहर आने की अनुमति देते हुए कई शर्तें रखी हैं। राजपाल यादव ने शिकायतकर्ता को 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया है। उनके वकील के अनुसार, अब तक वे कुल 2.5 करोड़ जमा कर चुके हैं।
राजपाल यादव को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत जमा करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अभिनेता का पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है। बिना कोर्ट की अनुमति के राजपाल यादव देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।
इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च, 2026 को होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उस दिन राजपाल को या तो शारीरिक रूप से पेश होना होगा या काम की व्यस्तता की स्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ना होगा। 18 मार्च को होने वाली सुनवाई यह तय करेगी कि क्या वे जेल से बाहर रहेंगे या उन्हें दोबारा सरेंडर करना होगा। फिलहाल, वे अपने परिवार के साथ निजी समारोह में शामिल हो सकेंगे।
क्या है पूरा मामला
यह मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म ‘अता-पता लापता’ के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, जिसके बाद राजपाल यादव कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे। ब्याज और पेनल्टी के कारण यह रकम बढ़कर लगभग 9 करोड़ हो गई।
चेक बाउंस होने के बाद मामला अदालत पहुंचा। लंबे समय तक चले इस कानूनी विवाद में कई बार समझौते की कोशिशें हुईं, लेकिन वादे पूरे न होने के कारण 5 फरवरी, 2026 को राजपाल यादव को आत्मसमर्पण करना पड़ा और वे तिहाड़ जेल भेज दिए गए थे।
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