सरकारी ब्याज सब्सिडी योजना से घर बनाना होगा और आसान

पीएम स्वनिधि और ब्याज सब्सिडी योजना पर बैंकों के साथ बैठक
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अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। केंद्र सरकार द्वारा आवास क्षेत्र में संस्थागत ऋण को बढ़ावा देने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना शुरू की गई है। योजना 1 सितंबर 2024 को या उसके बाद स्वीकृत होम लोन पर लागू होगी। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के परिवार इसके पात्र होंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए वार्षिक आय सीमा क्रमश: 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख निर्धारित है। आय प्रमाण के लिए आवेदक को स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
नगर निगम अपर आयुक्त संतोष टैगोर ने सोमवार को निगम मुख्यालय में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और केंद्र सरकार की नई ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाना है।
अपर आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मंछामन और कानीपुरा मल्टी के हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया को विशेष रूप से सूचीबद्ध किया गया है। बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि वे इन हितग्राहियों को ऋण वितरण में प्राथमिकता दें ताकि वे सब्सिडी का लाभ उठा सकें।
समीक्षा बैठक में पीएम स्वनिधि योजना (स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण योजना) की प्रगति पर भी चर्चा हुई। टैगोर ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत लंबित सभी आवेदनों का तत्काल निराकरण किया जाए। नए आवेदनों को शीघ्र स्वीकृत कर छोटे व्यापारियों को आर्थिक संबल प्रदान करें।










