सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बैलट पेपर मंगवाए

चंडीगढ़। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके लिए गड़बड़ी का आरोप झेल रहे चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अनिल मसीह ने माना है कि उन्होंने बैलट पेपर पर मार्क लगाया है जबकि केवल साइन करने थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह दोषी पाए गए तो कार्रवाई होगी। CJI ने हॉर्स ट्रेडिंग पर भी चिंता जताई है।

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चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में बैलेट पेपर पर निशान लगाना कबूल किया। अनिल मसीह के मुताबिक उसने 8 बैलेट पर X का निशान बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर से सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव फिर से नहीं होगा। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।

भाजपा को आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों को अपने यहां पर शामिल करवाने का फायदा नहीं मिला। रविवार को आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों को भाजपा में शामिल करवाया गया था। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप मेयर बनेंगे।

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